Tuesday, September 26, 2023

यूपी समाचार: अब्बास अंसारी का भड़काऊ भाषण, मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर मामले में फैसला होगा

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संवाद सूत्र: 2022 के विधानसभा चुनाव के समय, सदर विधायक अब्बास अंसारी ने दिखाए गए भड़काऊ भाषण के मामले में सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से म.प्र./म.एल.ए कोर्ट, सिविल जज सीनियर डिवीजन श्वेता चौधरी की अदालत में पेशी दी। इस विचार में न्यायाधीश ने उनके बरी करने के लिए दिए गए आवेदन की सुनवाई के लिए एक सितंबर को तारीख तय की।

व‍िधानसभा चुनाव के समय दिए गए थे भड़काऊ भाषण

विधानसभा चुनाव के समय, अब्बास अंसारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को भड़काऊ भाषण का मामला शहर कोतवाली में दर्ज किया गया था। इसमें अब्बास अंसारी, उनके छोटे भाई उमर अंसारी, और मंसूर अंसारी को आरोपित किया गया था। उमर अंसारी के कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण, उनकी पत्रावली अलग की गई है और मंसूर अंसारी जमानत पर हैं।

इस मामले में आरोप लगाने के लिए सोमवार को तारीख नियत थी। म.प्र./म.एल.ए कोर्ट, सिविल जज सीनियर डिवीजन श्वेता चौधरी की अदालत में कासगंज जेल से लिंक होकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अब्बास अंसारी की पेशी की गई। उन्होंने भड़काऊ भाषण के आरोप को खारिज करने के लिए आवेदन दिया। इसके परिणामस्वरूप, न्यायाधीश ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगले महीने की पहली तारीख, यानी एक सितंबर को, तय की।

मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर मामले में अगले महीने को फैसला

गाजीपुर, जागरण संवाददाता। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे गैंगस्टर के मामले में, म.प्र./म.एल.ए कोर्ट में अब अगले महीने के पहले दिन, यानी एक सितंबर को, फैसला आएगा। कोर्ट के न्यायाधीश के अवकाश के कारण, इस मुकदमे में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी, और इसके बजाय अगले तारीख की घोषणा की गई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, कपिलदेव सिंह की हत्या और मीर हसन के हत्या के प्रयास के मामले को आधार मानकर, मुहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार के खिल

ाफ गैंगचार्ट तैयार किया और गैंगस्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि, दोनों मामलों में अलग-अलग समय पर मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सोमवार को मुख्तार से जुड़े मामलों के दस्तावेज भी प्रस्तुत होने थे।

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