जाति आधारित जनगणना को लेकर पिछले कुछ दिनों से बिहार चर्चा में बना हुआ है, वहीं पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए जाति आधारित जनगणना पे रोक लगा दी है। ऐसा माना जा रहा है की पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार को निराशा का सामना करना पड़ा। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की पीठ ने इस मामले पर बुधवार को सुनवाई भी की थी, जहाँ इस मामले के निर्णय को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अंतरिम आदेश जारी किया। इस आदेश में अदालत ने जातीय जनगणना के संबंध में डेटा को सुरक्षित कर संभालने का निर्देश दिया है।