अहमदाबाद में स्थित गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राहुल गांधी द्वारा दायर की गई याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम का अपमान करने वाली टिप्पणी के आरोप में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है।
यह वही मामला है जिसमे सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को अंतरिम सुरक्षा ना देने का फैसला लेते हुए कहा कि छुट्टी से आने के बाद फैसला सुनाया जाएगा। इस केस के तहत राहुल गांधी को अपनी संसद सदस्यता से हाथ भी धोना पड़ा। राहुल गांधी ने अपनी संसद सदस्यता जाने का कारण सच बोलने की कीमत बताई थी।