गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी चोट पहुंचाई है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले को मान्यता दी है, जिसमें राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने राहुल गांधी पर कठोर टिप्पणी भी की है। उसने यह भी कहा है कि राहुल गांधी द्वारा प्रस्तुत की गई पुनर्विचार याचिका का आधार कमजोर है।
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राहुल गांधी पर चल रहे मामलों के बारे में कोर्ट द्वारा क्या निर्णय आया?
न्यायाधीश हेमंत प्रच्छक ने दावा किया है कि राहुल गांधी निराधार आधार पर दोषसिद्धि रोकने की मांग कर रहे हैं। उनके खिलाफ 10 मामले पंड्रशित हैं। एक शिकायत के मुताबिक, कैंब्रिज में राहुल गांधी ने वीर सावरकर के खिलाफ शब्दों का उपयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप वीर सावरकर के पोते ने पुणे कोर्ट में मामला दायर किया है।