Friday, June 9, 2023

ज्ञानवापी मस्जिद केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया शिवलिंग के कार्बन डेटिंग कराने का आदेश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेशित किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराई जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला जज के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया गया था। एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने कथित शिवलिंग की साइंटिफिक जांच कराने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग से कहा की बिना खंडित किए शिवलिंग की जांच वैज्ञानिकों से करायी जाए। इस मामले में हिन्दू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के नीचे सौ (100) फीट ऊंचा विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। दावे पर सुनवाई के दौरान अदालत ने एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करते हुए एएसआई की एक टीम को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए भेजने का निर्णय लिया।

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